‘मच्छर मारने के लिए तलवार मत चलाइए’: Amazon का लाइसेंस रद्द करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को लगाई फटकार

 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Amazon Retail India का फूड लाइसेंस रद्द करने के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की—“मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल मत कीजिए।”

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ Amazon Retail की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें FDA द्वारा उसके लाइसेंस के निलंबन और बाद में रद्द किए जाने को चुनौती दी गई है।

FDA ने 24 जून को भिवंडी स्थित Amazon Retail के गोदाम का निरीक्षण किया था। FDA का आरोप था कि कंपनी एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के बजाय उन्हें खुदरा बाजार में भेज रही थी। इसके अगले ही दिन FDA ने बिना इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किए Amazon Retail का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद 1 जुलाई को अमेजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उसे व्यवस्थित और आनुपातिक तरीके से किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “हम आपकी कार्रवाई की सराहना करते हैं। यह प्रशंसनीय है और आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्या इस स्थिति से निपटने के लिए आप मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे?”

गौरतलब है कि इसी खंडपीठ ने करीब एक सप्ताह पहले FDA को सरकारी कैंटीनों के मुकाबले निजी प्रतिष्ठानों पर ज्यादा ध्यान देने को लेकर भी फटकार लगाई थी। अदालत ने मंत्रालय और विधान भवन की स्टाफ कैंटीनों की उस निरीक्षण रिपोर्ट पर सवाल उठाया था, जिसमें उन्हें 98 प्रतिशत अनुपालन वाला बताया गया था, जबकि तस्वीरों में कथित तौर पर इसके विपरीत स्थिति नजर आ रही थी।

FDA की हालिया कार्रवाई से होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में भी चिंता का माहौल है। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का आरोप है कि FDA द्वारा कई मामलों में पहले सुधार नोटिस देने के बजाय सीधे लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सुधार नोटिस के जरिए प्रतिष्ठानों को अपनी कमियां दूर करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का अवसर मिलना चाहिए।

Amazon Retail की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने FDA को यह भी याद दिलाया कि लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ अपील अदालत में लंबित होने के दौरान सामान्य तौर पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

पीठ ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि अपील की अवधि के दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।” मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

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